
ओक्लाहोमा न्यायाधीश ने कृषि विभाग के लिए नए बड़े पोल्ट्री फार्म आवश्यकताओं का निर्माण किया
डेलावेयर काउंटी के एक जिला न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि ओक्लाहोमा के कृषि, खाद्य और वानिकी विभाग को बड़े पोल्ट्री फार्मों के निर्माण को अधिकृत करने से पहले व्यापक सार्वजनिक सूचना देनी चाहिए और सार्वजनिक इनपुट और प्रदूषण के मुद्दों पर विचार करना चाहिए।
न्यायाधीश डेविड क्रचफील्ड ने कृषि विभाग के खिलाफ एक मामले में आदेश जारी किया। मुकदमे में पोल्ट्री संचालन के मालिकों को "इच्छुक पक्षों" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। स्प्रिंग क्रीक गठबंधन, वादी, नागरिकों का एक समूह है जो डेलावेयर काउंटी में स्प्रिंग क्रीक वाटरशेड क्षेत्र में रहते हैं, अपनी संपत्ति रखते हैं, काम करते हैं या अक्सर आते रहते हैं।
क्रचफील्ड ने 28 जून को फैसला सुनाया कि कृषि विभाग 125 से अधिक मुर्गियों के नए पोल्ट्री फार्म के निर्माण के लिए पंजीकरण, लाइसेंस या परमिट को मंजूरी नहीं दे सकता, जब तक कि एजेंसी नई आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर लेती। विभाग को निर्माण से कम से कम 90 दिन पहले प्रस्तावित सुविधा के एक मील के भीतर भूमि मालिकों को लिखित सूचना देनी होगी। नोटिस में अन्य मदों के अलावा सुविधा का आकार, मुर्गियों की संख्या और चिंताओं पर सार्वजनिक सुनवाई का अनुरोध करने के निर्देश शामिल होने चाहिए।
स्थानीय समाचार पत्र में दो सार्वजनिक सूचनाएं भी प्रकाशित की जानी चाहिए, जिनमें समान जानकारी हो।
कृषि विभाग को इस सुविधा के वायु और जल स्रोतों पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभावों से जुड़ी सार्वजनिक चिंताओं पर भी "सार्थक विचार" करना चाहिए।
स्प्रिंग क्रीक गठबंधन के मुकदमे में आरोप लगाया गया कि कृषि विभाग ने नए बड़े पोल्ट्री फार्मों के निर्माण पर सार्वजनिक इनपुट के लिए पर्याप्त अवसर नहीं देकर उचित प्रक्रिया का उल्लंघन किया।
अपने फैसले में, क्रचफील्ड ने लिखा कि अदालत ने पाया कि विभाग ने स्प्रिंग क्रीक को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए उचित प्रक्रिया अधिकारों के बारे में पर्याप्त रूप से सूचित नहीं किया।
क्रचफील्ड ने अपने पत्र में लिखा, "अदालत ने स्प्रिंग क्रीक और उसके विरोध पत्रों के प्रति विभाग के व्यवहार को भ्रामक पाया और वादी और उसके सदस्यों को उचित प्रक्रिया अधिकारों से वंचित करने के इरादे से किया, जिसमें नोटिस का अधिकार और सुनवाई का अधिकार भी शामिल है।" निर्णय.





